- 72 घंटे से ज्यादा मर्चुरी में नहीं रहेगा शव, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाए

भोपाल । अपराधिक घटना तथा हादसे में या अन्य किसी कारण से मौत के बाद शव को 72 घंटे से ज्यादा समय तक मर्चुरी में रखने की इजाजत नहीं होगी। अज्ञात शव की पहचान करने के लिए सभी संभव प्रयास जल्द से जल्द पुलिस को करना होंगे।
मानव अधिकार आयोग की सलाह पर पुलिस ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। शव की बेकद्री को रोकने के लिए पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पुलिस महानिदेशक ने पत्र लिखकर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को आदेशित किया है कि वह पोस्टमार्टम में देरी नहीं हो। हर थाने में बॉडी के लिए बैग और फॉरेंसिक किट की उपलब्धता सुनिश्चित करें। शव को चादर से ढकने के साथ ही सम्मान के साथ मर्चुरी में भेजा जाए। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाए। शव की पहचान के लिए डाटा को सुरक्षित रखा जाए। 72 घंटे के अंदर शव का अंतिम संस्कार किया जाए।



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