- नि:शुल्क विधिक सहायता का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है

भिण्ड । मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के आदेशानुसार एवं सुनील दण्डौतिया जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के मार्गदर्शन में थाना देहात भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।  
उक्त शिविर में मुख्य रूप से उपस्थित सुश्री चाहना शर्मा न्यायिक मजिस्टेऊट भिण्ड ने उपस्थित जनों को पुलिस शिकायत प्रक्रिया तथा न्याय व्यवस्था के संबंध में विधिक साक्षरता के विषयों पर जानकारी देते हुए, बताया कि यदि किसी व्यक्ति के साथ संज्ञेय अपराध घटित होता है तो ऐसी परिस्थिति में समाज का कोई भी व्यक्ति संबंधित थाने में उपस्थित होकर उसकी जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को दे सकता है परंतु यदि थाना प्रभारी एफ.आई.आर. दर्ज करने से इंकार करता है तो संबंधित व्यक्ति जिले के पुलिस अधीक्षक को घटना से संबंधित जानकारी स्वंय उपस्थित होकर या पत्र के माध्यम से प्रदाय कर सकता है। इसके बावजूद यदि एफ.आई.आर. नहीं लिखी जाती है तो वह व्यक्ति धारा 156 (3) द.प्र.सं. के अंतर्गत संबंधित न्यायिक मजिस्टे्रट के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
उक्त अवसर पर उपस्थित सौरभ कुमार दुबे जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड ने उपस्थितजनों को नि:शुल्क विधिक सहायता योजना की जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, समान्य वर्ग के लोग जिनकी वार्षिक आय 02 लाख रूपये से कम है नि:शुल्क विधिक सहायता के पात्र है जिसका लाभ वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर या पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त अवसर पर थाना प्रभारी, थाना देहात भिण्ड, थाना स्टॉफ एवं बृजेन्द्र कुमार पीएलही भिण्ड उपस्थित रहे।

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