- Rahul को लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था: सुशील मोदी

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कांग्रेस नेता को शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेना था, क्योंकि सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराने के बाद वह बतौर सांसद अयोग्य हो गए थे। राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम’ को लेकर आपराधिक मानहानि के एक मामले में गुरुवार को दोषी ठहराया गया था और दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने हालांकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को तत्काल जमानत दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक रोक लगा दी थी, ताकि वह इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकें।
लोकसभा में वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले गांधी ने शुक्रवार को कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया था। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामे के कारण एक घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। संसद भवन परिसर में बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उन्हें (गांधी को) संसद की कार्यवाही में आज हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वह अयोग्य हो चुके हैं।’’मोदी ने कहा कि वह इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों की राय के साथ हैं। उन्होंने कहा कि गांधी की अयोग्यता केवल तभी रोकी जा सकती है, यदि सुप्रीम कोर्ट उनकी दोषसिद्धि को निलंबित करती है। उन्होंने कहा कि दोषसिद्धि का निलंबन केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामले में ही होता है। भाजपा नेता ने भी पटना में इसी मामले में गांधी के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर कर रखी है।

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