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नाबालिक को बहला फुसला कर बलात्कार करने वाला आरोपी मेहगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार
-दैनिक बेजोड़ रत्न/भिंड/शशिकांत गोयल
भिण्ड। मेहगांव थाने में 1 फरवरी 2023 को प्रशासक वन स्टॉप सेंटर भिंड ने लिखित शिकायत पर अपराध क्र.18/23 धारा 09,10,11 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दर्ज कराया कि अवयस्क बालिका ग्राम नरीपुरा का विवाह उसके माता पिता ने सचिन पुत्र राधा चरण निवासी ग्राम खिरिया तोर से 09.05.22 को करा दिया था । बालिका के पिता यशवंत सिंह, माता दीपा पति सचिन व ससुर राधाचरण तथा शादी में सहयोग करने वाले अन्य लोगो के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान बालिका के माता पिता को गिरफ्तार कर न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया बालिका के बयानों के आधार पर शादी के बाद बालिका को बहिला फुसला कर भगा ले जाने वाले व बलात्कार करने वाले आरोपी के रूप में आकाश पुत्र संतोष अगरिया निवासी वार्ड नंबर 4 भीम नगर भिंड की पहचान हुई ।
आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षककमलेश कुमार खरपूसे, एसडीओपी आरकेएस राठौर के निर्देशन में आरोपी को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया था जिस पर थाना मेहगांव पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास प्रारंभ किए और आरोपी को गोरमी तिराहा से गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय प्रस्तुत किया गया जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। आरोपी की गिफ्तारी में थाना प्रभारी मेहगांव निरीक्षक रविंद्र शर्मा, उप निरीक्षक सुमन धाकड़, प्रधान आर जितेंद्र पाराशर, आर गोरीशंकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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