- गैर-कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेना व देना दण्डनीय अपराध है-सीमा मौर्या

हाथरस। जिला प्रोबेशन अधिकारी सुश्री सीमा मौर्या द्वारा बताया गया है कि जनपद में निसन्तान दम्पत्ति बच्चें को गोद लेना चाहते हैं तो विभाग की ‘‘कारा’’ (केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण) वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करें, जिसमें अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज  नवीनतम पारिवारिक फोटोग्राफ, भावी दत्तक माता-पिता अथवा एकल स्त्री या पुरूष का पैन-कार्ड, भावी दत्तक माता-पिता का जन्म प्रमाण-पत्र, दत्तक भावी माता-पिता का निवास प्रमाण-पत्र (आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नवीनतम बिजली का बिल, टेलीफोन बिल), पिछले वर्ष का आय प्रमाण-पत्र (सेलेरी स्लिप, इंकम सर्टिफिकेट, इंकम टैक्स रिटर्न की प्रमाणित कॉपी), भावी दत्तक माता-पिता का किसी सरकारी डॉक्टर द्वारा हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट, यदि दंपत्ति है तो शादी का प्रमाण-पत्र, अगर तलाकशुदा है तो उसका प्रमाण-पत्र, गोद लेने के इच्छुक व्यक्ति से जुड़े दो लोगों के बयान की कॉपी, इच्छुक माता-पिता का अगर पहले से ही कोई बच्चा है और उसकी आयु 5 वर्ष से अधिक है तो बच्चे की सहमति, सम्बन्धी अभिलेख जरूरी है। इसके उपरान्त ‘‘सारा’’ (राज्य दत्तक ग्रहण अभिकरण) के द्वारा निकतटम ै।।आगरा (विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण) में सम्बन्धित सूचना अग्रसारित की जाती है। तत्पश्चात जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा भावी माता-पिता के गृह अध्ययन रिपोर्ट निकतटम ै।। प्रस्तुत की जायेगी। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श संशोधन अधिनियम-2022 के सेक्शन 2 की धारा 26ए के अनुसार ै।। द्वारा सम्बन्धित गोदनामा सम्बन्धित प्रकरण निकतटम । स्थित जनपद जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में पात्र भावी माता-पिता एवं बच्चें से सम्बन्धित प्रकरण प्रस्तुत किया जायेगा। तदोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय लेकर बच्चें को भावी माता-पिता को दे दिया जायेगा। किसी असुविधा या जानकारी के लिए मेरे मोबाइल नं. 7518024067 या जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारी  विमल कुमार शर्मा के मोबाइल नं. 8923092111 पर प्राप्त कर सकते हैं।कोई भी दम्पत्ति गैर-कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेते हैं तो सम्बन्धित माता-पिता एवं बच्चों को देने और लेने वालों के विरूद्व कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 80 के अन्तर्गत 3 वर्ष तक की कैद या 1लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।


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