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विधवा भाभी के हत्यारे देवर सहित 4 साथियों को आजीवन कारावा की सजा
- जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था आरोपी, न्यायालय ने लगाया अर्थदण्ड
गोहद। भाई की मौत के बाद विधवा भाभी पर शादी का दबाब बनाते हुए उसके द्वारा मना करने पर हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम देने वाले देवर एवं उसके चार साथियों को न्यायालय ने दोषी पाया। प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने देवर सहित चार अन्य सहयोगियों को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामले में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने बताया गया कि बीते 16 फरवरी 2017 को थाना मौ अंतर्गत झांकरी चौकी के तहत चम्हेडी गेट के पास अज्ञात महिला की खून से लथपथ लाश मिली थी। जिसकेस संबंध में पड़ताल करते हुए पुलिस ने मृतका की शिनाख्त लाली पुत्री सुदामा बढ़ई के रुप में होना पाया। इस प्रकरण में मौ पुलिस को जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि मृतका के पति की मृत्यु के बाद से वह अपने पिता के घर अंधियारी में रह रही थी, जहां उसका देवर शिवराज निवासी अडूपुरा आए दिन उससे शादी के लिए दबाब बनाने के लिए आता था। लाली के पिता ने बताया कि 15 फरवरी 2017 को शिवराज उसकी बेटी लाली को लेकर घर से गया था। इस बयान के बाद पुलिस ने खोजबीन करते हुए पाया कि आरोपी शिवराज षड़यंत्र करते हुए लाली को किराए पर लेकर आए वाहन क्रमांक एमपी 32 सी 1681 से लेकर गया था। इस दौरान उसके साथी निसार पिता इमाम खान उम्र 20, मोनू पिता इस्लाम खां उम्र 22, नीरज पिता गंभीर सिंह यादव उम्र 21, कल्लू पिता ओमप्रकाश झा सभी निवासीगढ़ सेवड़ा भी साथ में थे। गोहद रोड पर चम्हेड़ी गेट के पास पहुंचने पर आरोपी शिवराज व उसके साथियों ने लाली के साथ मारपीट करते हुए वाहन से कुचल कर उसकी हत्या कर दी। मौ पुलिस ने हत्या के इस मामले में देवर शिवराज सहित उसके अन्य सभी साथियों को गिरफ्तार किया, जिनके द्वारा अपराध करना स्वीकार किए जाने के बाद उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा धारा 302, 201, 120बी, 34 आईपीसी के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार के अर्थ दंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।
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