इन्दौर कंट्रोल रूम पर बाल विवाह की सूचना पर कोर ग्रुप के महेंद्र पाठक, क्षेत्रीय पर्यवेक्षक सुनीता गोखले, किशोर पुलिस इकाई के रामलखन सिंह मौके पर पहुंचे। और बाल विवाह रूकवाया। घटना भागीरथपुरा की है जहां एक नाबालिग लड़की की शादी उसकी ही जिद और धमकी से मजबूर उसके माता पिता करवा रहे थे। मामले में बताया जा रहा है कि लड़की ने अपने माता- पिता को कहा कि वह किसी से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। उसने उन्हें धमकी दी कि यदि उसकी शादी नहीं कराई तो वह घर से भाग जाएगी। मजबूरी में माता-पिता शादी के लिए तैयार हो गए। विवाह की रस्म शुरू हो गई थी लेकिन सूचना के बाद मौके पर पहुंची टीम ने लड़की का जन्म प्रमाण-पत्र देखा तो पता चला कि उसकी उम्र 17 वर्ष 4 महीने है। इस हिसाब से वो अभी शादी नहीं कर सकती। टीम ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश देने के बाद विवाह निरस्त कराया। वर और वधू पक्ष ने टीम को लिखकर दिया कि वे लड़की के बालिग होने पर ही विवाह करेंगे। फिलहाल विवाह के निमंत्रण पर जो मेहमान आएंगे, उन्हें भोजन कराते विवाह के बजाय सगाई की रस्में अदा की जाएगी।