१०५ दिनों में १० हजार वाहनों पर कार्रवाई जर अमानक नंबर वाहन चालकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ऐसे वाहनों पर न केवल चालानी कार्रवाई कर रही है बल्कि हाई स्क्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एच.एस.आर.पी.) हेतु ऑनलाईन आवेदन व फीस भी भरवा रही है। इसी तरह तेज आवाज के मॉडीफाई सायलेंसर वालों वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप िंसह ने सभी थानों में पदस्थ चीता व पेट्रोलिंग मोबाइल को आदेश दिए थे कि अपनी शिफ्ट के दौरान ऐसे वाहनों पर नजर रखे और एक-एक वाहन थानों में लाए। पुलिस अधीक्षक के आदेश के मुताबिक पिछले १०५ दिनों में ऐसे लगभग १० हजार वाहनों पर कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एच.एस.आर.पी.) को वाहनों में लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिन वाहनों में एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट नहीं लगा होगा उन्हें संशोधित मोटर वाहन अधिनियम सी.एम.व्ही.आर. १९८९ नियम ५० के तहत जुर्माना देना होगा। एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट एल्यूमीनियम की बनी होती है इसमे वाहन का ०७ अंकों का यूनिक डिजिटल कोड दर्ज होता है, इस कोड के माध्यम से दुर्घटना होने पर वाहन की पूरी जानकारी निकाली जा सकती है। जिन दुपहिया/चार पहिया वाहनों में एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट नहीं लगी है, एच.एस.आर.पी. नम्बर प्लेट अनिवार्य रूप से लगवायें।