- New Delhi News:  उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

New Delhi News:  उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

New Delhi News:  दिल्ली दंगा से जुड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज बड़ी साजिश के मामले में जमानत के लिए जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

पिछली सुनवाई पर न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इस पर न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने मामले को किसी अन्य पीठ के समक्ष कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से सूचीबद्ध करने को कहा था। बताया गया कि खालिद की दूसरी जमानत याचिका 28 मई को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी और निचली अदालत के निर्णय को उमर खालिद चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग करने वाली अपनी याचिका वापस लेने के बाद खालिद ने नई जमानत याचिका दायर की थी।

खालिद ने अक्टूबर 2022 में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सीएए  व एनआरसी  के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में उमर खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य पर फरवरी 2020 के दंगों का मास्टरमाइंड होने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के प्रविधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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