- Mumbai News: सेबी ने डीमैट एकाउंट के नियमों में किया बदलाव

Mumbai News: सेबी ने डीमैट एकाउंट के नियमों में किया बदलाव

Mumbai News:  भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट के नियमों में बदलाव किया है।

बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट (बीएसडीए) के लिए सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की। यह नियम 1 सितंबर, 2024 से लागू होगा। सेबी ने हाल ही में बीएसडीए की पात्रता मानदंडों की व्यापक समीक्षा की, जिसका उद्देश्य शेयर बाजार में नए इंवेस्टर्स की हिस्सेदारी और निवेश को बढ़ावा देना है। यह सुविधा बाजार ‎नियामक सेबी द्वारा 2012 में छोटे पोर्टफोलियो वाले निवेशकों पर डीमैट शुल्क के बोझ को कम करने के लिए शुरू की गई थी।

बीएसडीए के लिए योग्यता पर सेबी ने कहा कि कोई व्यक्ति बीएसडीए के लिए योग्य है, बशर्ते वह कुछ मानदंडों को पूरा करता हो, जैसे कि निवेशक के पास एकमात्र या प्रथम धारक के तौर पर सिर्फ एक डीमैट खाता है, सभी डिपॉजिटरी में उसके नाम पर सिर्फ एक बीएसडीए है और खाते में सिक्योरिटीज की वैल्यू किसी भी समय डेट और नॉन-डेट सिक्योरिटीज दोनों के लिए संयुक्त रूप से 10 लाख रुपए ज्यादा नहीं है।  बीएसडीए के लिए पात्र होने के लिए आपका खाता केवल एक व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए आपके पास कोई अन्य डीमैट खाता नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बीएसडीए कैटेगिरी के अंतर्गत केवल एक ही डीमैट खाता रखा जा सकता है। यदि आपके पास संयुक्त खाता है, तो आप खाते के पहले धारक नहीं होंगे।

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