- Bhopal News: दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को मिली गर्भपात की अनुमति  हाईकोर्ट की युगलपीठ ने पलटा एकलपीठ का आदेश

Bhopal News: दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को मिली गर्भपात की अनुमति  हाईकोर्ट की युगलपीठ ने पलटा एकलपीठ का आदेश

Bhopal News: राजधानी की एक नाबालिग दुष्कर्म पीडिता को हाईकोर्ट की युगलपीठ ने गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान कर दी है। युगलपीठ ने एकलपीठ के पूर्व के फैसले को पलटते हुए यह फैसला सुनाया है।

 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने एकलपीठ के उस आदेश को पलट दिया, जिसके जरिए गर्भपात की अनुमति से इनकार कर दिया गया था। दरअसल, भोपाल निवासी 15 वर्षीय नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दिए जाने की मांग करते हुए एकलपीठ के आदेश को युगलपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट की एकलपीठ ने एफआईआर को संदिग्ध मानते हुए याचिका निरस्त कर दी थी।युगलपीठ ने अपने आदेश में साफ किया कि एकलपीठ की ओर से एफआईआर को संदिग्ध बताने की टिप्पणी को विलोपित की जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि यह टिप्पणी बिना तथ्यात्मक प्रमाणिकता के की गई थी।

हाई कोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायालय, भोपाल को निर्देशित किया कि वह अस्पताल में भर्ती नाबालिग पीड़िता को गर्भपात की जटिलता के संबंध में समझने के लिए महिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक टीम गठित करें। कोर्ट में पेश ब्यौरे के अनुसार अस्पताल में भर्ती पीड़ित बच्ची की मानसिक आयु 6.5 साल है।बच्ची के माता-पिता अलग-अलग रहते हैं। उसका पालन-पोषण 60 वर्षीय दादी करती है।

मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भ्रूण 28 सप्ताह और पांच दिन का है, जबकि एमटीपी अधिनियम के तहत 24 सप्ताह से अधिक का भ्रूण होने पर गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा सकती। आदेश के मुताबिक, गर्भपात के दौरान जान का जोखिम होने के संबंध में पीड़िता के परिजनों को अवगत कराया जाए। विशेषज्ञ चिकित्सक की टीम के मार्गदर्शन में गर्भपात किया जाए। साथ ही भ्रूण का नमूना डीएनए टेस्ट के लिए सुरक्षित रखा जाए।युगलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि परिस्थितियों के आधार पर भी गर्भपात की अनुमति प्रदान की जा सकती है।सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग को 30 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति प्रदान की थी।आदेश के मुताबिक यदि बच्चा जीवित पैदा होता है, तो सरकार उसका पालन करेगी। 

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