मानहानि के एक मामले में अरविंद केजरीवाल माफी मांगने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुछ दिनों का समय मांगा था, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टाल दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक मामले में माफी मांगने को तैयार हैं, इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुछ हफ्तों का समय मांगा था, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी बात सुनी और सुनवाई करीब 1.5 महीने के लिए टाल दी है।
यह मामला यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो शेयर कर मानहानि करने का है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि वह माफी मांगने को तैयार हैं लेकिन शिकायतकर्ता की शर्तों के मुताबिक नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक मामले में माफी मांगने को तैयार हैं, इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुछ हफ्तों का समय मांगा था, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी बात सुनी और सुनवाई करीब 1.5 महीने के लिए टाल दी है।
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यह मामला यूट्यूबर ध्रुव राठी का वीडियो शेयर कर मानहानि करने का है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि वह माफी मांगने को तैयार हैं लेकिन शिकायतकर्ता की शर्तों के मुताबिक नहीं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ध्रुव राठी का वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया था, जिसके बाद बीजेपी नेता सुरेश नखुआ ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था.
उन्होंने आरोप लगाया था कि ध्रुव राठी ने उन पर झूठे आरोप लगाए और एक वीडियो बनाया जिसे केजरीवाल ने शेयर किया और इससे उनकी मानहानि हुई. इस केस की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, पीवी संजीव कुमार और आर महादेवन की बेंच ने की थी. 26 फरवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिकायतकर्ता से पूछा था कि अगर केजरीवाल माफी मांगते हैं तो क्या वह केस वापस ले लेंगे?
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने कहा, 'उनकी जिंदगी में अभी बहुत कुछ चल रहा है, बस एक ट्वीट केस देखना बाकी था.' उन्होंने केस को 8 से 12 हफ्ते के लिए टालने की मांग की और कहा कि इस केस में जो भी होगा, वह कोर्ट को बताएंगे.
वहीं शिकायतकर्ता की तरफ से पेश हुए एडवोकेट राघव अवस्थी ने कहा कि मुझे माफी का ड्राफ्ट मिल गया है, मुझे 2 हफ्ते का समय चाहिए. इस मामले में ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता। इस पर सिंघवी ने कहा कि हम खेद जताने जा रहे हैं, लेकिन उस तरह नहीं जैसा वे चाहते हैं। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पीठ ने 6 सप्ताह बाद सुनवाई करने को कहा।