- Indian News: यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

Indian News: यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

Indian News: योगी सरकार को जवाब तैयार करने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2020 और जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के सोलर सेल के चयन को रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगा दी।

इसमें 6,800 आर्किटेक्ट शामिल थे। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर कहा है कि इसके साथ ही अंतिम सुनवाई भी की जाएगी। माना जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2019 में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के लिए नामांकन पत्रों की नई सूची जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने एक जून 2020 और पांच जनवरी 2022 के तहत तीन महीने में नामांकन को लेकर नई चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा था।

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संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलती है।

साथ ही पिछली सूची के आधार पर लिंकों की सेवा भी खतरे में पड़ गई थी। कोर्ट ने कहा कि 1981 के तहत नई चयन सूची में नए अधिनियम 1994 के तहत नई नीति का पालन किया जाना चाहिए। यदि आइटम श्रेणी की गुणवत्ता सामान्य श्रेणी के बराबर है, तो सामान्य वर्ग उस श्रेणी में आता है। इन दस्तावेजों के तहत, छात्रवृत्ति को क्रम में नवीनीकृत किया गया था। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि सूची तैयार करने में कोई कारक प्रभावित होता है 

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तो राज्य सरकार या पेट्रोलियम को सत्र की समाप्ति का लाभ प्रदान करना चाहिए। ताकि छात्रों को निर्दिष्ट पासपोर्ट नहीं बनवाना पड़े। इन आवंटनों के तहत, कोर्ट ने एकल प्रिंट के इनकार और आवंटन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस मामले में, 69 हजार प्राथमिक सहायक अभियंताओं की भर्ती में नए विवाद का मुद्दा उठा।

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