- अधिकांश लोगों को कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी; जैसे ही उन्हें 2003 की मतदाता सूची का लिंक प्राप्त होगा, उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे।

अधिकांश लोगों को कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी; जैसे ही उन्हें 2003 की मतदाता सूची का लिंक प्राप्त होगा, उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे।

चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि एसआईआर के दूसरे चरण में ज़्यादातर लोगों को कोई दस्तावेज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। केवल उन्हीं लोगों को अपने दस्तावेज़ दिखाने होंगे जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची से नहीं जुड़े हैं।

चुनाव आयोग ने सोमवार (27 अक्टूबर) को विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की घोषणा की। यह प्रक्रिया अब नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी। यह प्रक्रिया 28 अक्टूबर की मध्यरात्रि 12 बजे से शुरू होगी। इस चरण की सबसे खास बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए कोई दस्तावेज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। लोगों को केवल 2003 की मतदाता सूची का लिंक देना होगा।

प्रत्येक राज्य के लिए 2003 की मतदाता सूची चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। एसआईआर के पहले चरण में, मतदाताओं को केवल यह बताना होगा कि 2003 की सूची में उनका या उनके माता-पिता का नाम कहाँ है। यदि किसी व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है, तो उनके माता या पिता का नाम बताकर उनका नाम नई मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। इस स्थिति में, किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं होगी।

दस्तावेज़ कब दिखाएँ
यदि किसी व्यक्ति का नाम 2003 की मतदाता सूची से गायब था, और उसके माता-पिता का नाम भी सूची से गायब था, तो उसे अपनी नागरिकता साबित करने के लिए एक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, अपना आधार कार्ड दिखाने से भी उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। हालाँकि, उसे 2003 में अपने या अपने माता-पिता के निवास का पता प्रदान करना होगा।

बीएलओ इन दस्तावेज़ों को स्वीकार करेंगे:
1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।

2. 01.07.1987 से पहले भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज़।
3. किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट
5. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
6. किसी सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र।
8. किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या कोई भी जाति प्रमाण पत्र।
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ उपलब्ध हो)
10. किसी राज्य/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
12. आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड II दिनांक 09.09.2025 में जारी निर्देश लागू होंगे।

एसआईआर के दूसरे चरण की महत्वपूर्ण तिथियाँ
28 अक्टूबर: विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण शुरू।
4 नवंबर: बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म वितरित करेंगे और 2003 की सूची से जोड़कर एक नई मतदाता सूची तैयार करेंगे। यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक जारी रहेगी।
9 दिसंबर: मतदाता सूची का मसौदा जारी किया जाएगा। जिनके नाम सूची में नहीं जुड़े हैं, उन्हें नोटिस भेजे जाएँगे और दस्तावेज़ दिखाने पर उनके नाम सूची में जोड़ दिए जाएँगे। लोगों के पास 8 जनवरी तक अपील करने का मौका होगा। दस्तावेज़ सत्यापन और नाम जोड़ने की प्रक्रिया 31 जनवरी तक जारी रहेगी।
7 फ़रवरी: अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

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