- मैरिज गार्डन में शस्त्र लाना एवं हर्षफायर करना पूर्णत: प्रतिबंधित - अपर कलेक्टर

मुरैना। अपर कलेक्टर नरोत्तम भार्गव ने रविवार को जिले के समस्त मैरिज गार्डनों के संचालकों की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिये कि मैरिज गार्डन में शस्त्र लाना एवं हर्षफायर करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। मैरिज गार्डन में शस्त्र पहुंचने पर मैरिज गार्डन संचालक स्वंय जिम्मेदार होंगे, इसके लिये स्वयं मैरिज गार्डन के संचालक को निगरानी करनी होगी। इसके अलावा मैरिज गार्डन से ट्राफिक व्यवस्था, कचरा एवं चोरी की घटनायें होती है तो मैरिज गार्डन स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैरिज गार्डन को अपने मैरिज गार्डन में पार्किंग व्यवस्था करनी होगी। यह सब कमियां पाई जाती है तो मैरिज गार्डन के संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाही होगी। यह निर्देश उन्होंने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मुरैना में रविवार को मैरिज गार्डन के संचालकों को दिये। अपर कलेक्टर ने कहा कि मैरिज गार्डन में शस्त्र लेकर आना, उसे चलाना कानूनी अपराध है। आदेश के उल्लंघन करते पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाही की जायेगी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राय सिंह नरवरिया, सीएसपी श्री अतुल सिंह, समस्त थाना प्रभारी एवं मैरिज गार्डनों के संचालक मौजूद थे।

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