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जुर्माने के खिलाफ स्कूलों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, जानें पूरा मामला
नई दिल्ली । नोएडा और ग्रेटर नोएडा के करीब 100 स्कूलों पर गौतमबुद्ध नगर प्रशासन की ओर से 1- 1 लाख का जुर्माना लगाया गया था। इस जुर्माने के खिलाफ स्कूल प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ याचिका पर 8 मई को सुनवाई करेगी। जिला प्रशासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लगभग 100 स्कूलों पर जुर्माना लगाया है। जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 30 दिन के भीतर छात्रों को फीस के रूप में वसूली गई 15 प्रतिशत फीस राशि वापस नहीं करने पर जुर्माना बढ़ाकर 5 लाख किया जाएगा। फीस वापसी को लेकर कोई कार्यवाही ना होने पर अभिभावकों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई थी। दरअसल वर्ष 2020-21 करोना काल के दौरान स्कूलों में 15 प्रतिशत फीस बढ़ा दी गई थी। मामले में उच्च न्यायालय ने 6 जनवरी 2023 को आदेश दिया प्रदेश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत फीस अगले वर्ष समायोजित करने या स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों के खाते में भेजने के आदेश दिए थे। न्यायालय के आदेश पर जिला शुल्क नियामक समिति ने 16 फरवरी तक सभी स्कूलों को 15 फीसद फीस वापस करने के लिए नोटिस भेज दिया था, जिस पर निजी स्कूलों ने कार्रवाई नहीं की।
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