- 5 किलो की गैस का सिलेंडर अब राशन की दुकानों पर बिकेगा

हाथरस। जिलाधिकारी रमेश रंजन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर जनपद के उचित दर विक्रेताओं की आर्थिक व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से उचित दर दुकानों के माध्यम से 5 किग्रा. एलपीजी सिलेण्डरों (ब्राण्ड नाम छोटू) की बिक्री किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये तथा उचित दर विक्रेताओं को अधिक से अधिक संख्या में इस योजना से लाभान्वित होकर आर्थिक समृद्ध होने के सम्बन्ध में विस्तृत रूप में योजना के बारे में अवगत कराया गया।जिला पूर्ति अधिकारी ने बैठक में विक्रान्त सैनी, सेल्स ऑफीसर एचपीसीएल एवं रोहित जैन सहायक प्रबन्धक आईओसीएल अलीगढ़ द्वारा उचित दर विक्रेताओं को जानकारी दी कि 5 किग्रा. एलपीजी सिलेण्डरों (ब्राण्ड नाम छोटू) की बिक्री किये जाने हेतु विक्रेता को गैस कम्पनी के साथ 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। इस योजना में अधिकतम 100 किग्रा. गैस (20 सिलेण्डर) उचित दर विक्रेता संग्रह रख सकता है। जिसके लिये गैस कम्पनी द्वारा एक लोहे का केज (जाल) उपलब्ध कराया जायेगा। 5 किग्रा. सिलेण्डर बिक्री हेतु अधिकृत होने के पश्चात अग्नि सुरक्षा हेतु विक्रेता को 4.5 किग्रा. वाला अग्निशमन यंत्र दुकान पर रखना आवश्यक होगा। उचित दर विक्रेता नया 5 किग्रा. सिलेण्डर बिक्री के साथ-साथ रिफिल सिलेण्डर भी उपभोक्ता को उपलब्ध करायेगा।इस योजना में प्रत्येक 5 किग्रा. रिफिल सिलेण्डर की बिक्री पर उचित दर विक्रेता को लगभग 45 रूपये का कमीशन प्राप्त होगा। यदि उपभोक्ता द्वारा घर पर डिलीवरी ली जाती है तो उसका 20 रूपये अतिरिक्त कमीशन विक्रेता को प्राप्त होगा। यह योजना ठेले, खोमचे तथा रेहडी वाले ऐसे दुकानदार जो एलपीजी सिलेण्डर उपयोग करते हैं तथा बड़ा कामिर्शियल गैस सिलेण्डर एक साथ वहन नहीं कर सकते तथा छात्रों, प्रवासी मजदूरों और कम आय वाले ऐसे गरीब परिवारों, व्यक्ति जो एक साथ 14.2 किग्रा. बाला बढ़ा सिलेण्डर वहन नहीं कर सकते अथवा जिनके पास पर्याप्त अभिलेख नहीं हैं, उनके लिये उपयोगी होगी। उपभोक्ता द्वारा प्रथम बिक्री (पहली बार सिलेण्डर प्राप्त करते समय) के समय उचित दर विक्रेता को अपना पहचान पत्र यथा-वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कर्मचारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, छात्र पहचान पत्र आदि में से एक उपलब्ध कराना होगा। यदि उपभोक्ता उक्त सिलेण्डर का उपयोग बन्द करना चाहता है तो सिलेण्डर वापिस करते समय उसको 500 रू. की जमा धनराशि वापिस की जायेगी। वर्तमान में बाजार में बिना पर्याप्त सुरक्षा के 5 किग्रा. एलपीजी सिलेण्डर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं जो कि सुरक्षित नहीं है, इस योजना से उक्त बिक्री भी हतोत्साहित होगी। क्योंकि अब 5 किग्रा. एलपीजी सिलेण्डर पर्याप्त सुरक्षा के साथ उचित दर दुकानों के माध्यम से उपलब्ध होगा, उपभोक्ताओं को इंश्योरेंस की सुविधा भी अतिरिक्त तौर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
जिला पूर्ति अधिकारी तथा गैस कम्पनियों के सेल्स ऑफीसर की उपस्थिति में कुछ उचित दर विक्रेताओं को 5 किग्रा. एलपीजी सिलेण्डरों (ब्राण्ड नाम छोटू) की बिक्री किये जाने सम्बन्धी उनका गैस कम्पनी के साथ अनुबन्ध पत्र तैयार कराया गया तथा जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा उक्त अनुबन्ध पत्र उचित दर विक्रेताओं को प्रदान कर योजना का शुभारंभ किया गया।
बैठक में एलपीजी गैस यूनियन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल के साथ काफी संख्या में जनपद के गैस वितरक उपस्थित थे।

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