- बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास

नई दिल्ली अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी 44 वर्षीय पिता को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा, अपराध इतना शैतानी है कि यह कम करने वाली परिस्थितियों पर भारी पड़ा। यह भी देखा गया कि आजीवन कारावास की सजा दोषी को नष्ट किए बिना सामान्य निवारक के रूप में काम करने के अलावा न्याय और समाज के हित में भी काम करेगी। पीड़िता ने 17 साल की उम्र में बच्चे को जन्म दिया था। अदालत ने 22 अप्रैल के फैसले में कहा, आजीवन सजा न्याय के साथ-साथ समाज के हित में भी काम करेगी। इसके अलावा यह दोषी को नष्ट नहीं करेगी, हालांकि यह एक सामान्य निवारक के रूप में काम करेगी। अदालत ने कहा, हालांकि गंभीर कारकों में पीड़िता का मासूम और असहाय बच्चा होना शामिल है, जिसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया गया।

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