Bhopal News: मध्य प्रदेश में वर्तमान में 27 हजार 826 उचित मूल्य राशन दुकानें संचालित हैं। अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति एक महीने खाद्यान्न नहीं लेता है तो अगले महीने उस महीने का कोटा नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए निशुल्क खाद्यान्न दिया जाता है।
मध्य प्रदेश में चार लाख परिवार ऐसे हैं जो केंद्र सरकार की ओर से हर महीने निशुल्क दिया जाने वाला खाद्यान्न नहीं ले रहे हैं। इनमें से 1.75 लाख परिवारों ने छह महीने से खाद्यान्न नहीं लिया है। अगर वे सितंबर में उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न नहीं लेते हैं तो उनके नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। इससे पहले आखिरी मौका देते हुए दुकानों के बाहर नाम चस्पा कर दिए गए हैं।
सूचना देने के लिए भेजा संदेश
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने मोबाइल पर संदेश भी भेजा है, ताकि किसी कारणवश यदि वे खाद्यान्न नहीं ले पा रहे हैं, तो आकर सूचित करें। ऐसा न करने पर उनके स्थान पर अन्य पात्र परिवारों के नाम से पात्रता पर्ची जारी की जाएगी।
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मुख्य बिंदु
जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्तमान में एक करोड़ 26 लाख 73 हजार 417 राशन कार्ड हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर माह पांच करोड़ से अधिक लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
इसके लिए 27 हजार 826 उचित मूल्य राशन दुकानें संचालित हैं। आदिवासी क्षेत्रों में वाहन से खाद्यान्न पहुंचाया जाता है, ताकि उपभोक्ता को कोई परेशानी न हो। इसके बाद भी चार लाख परिवार ऐसे हैं, जो खाद्यान्न नहीं ले रहे हैं। इनमें एक लाख 74 हजार परिवारों के सदस्यों ने छह माह से खाद्यान्न नहीं लिया है।
केंद्र सरकार ने प्रावधान किया है कि यदि कोई व्यक्ति एक माह खाद्यान्न नहीं लेता है तो उसे अगले माह उस माह का कोटा नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही उपभोक्ताओं का सत्यापन भी किया जा रहा है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन लोगों ने छह माह से खाद्यान्न नहीं लिया है, उनके नाम सूची से हटा दिए जाएं। इसके लिए उन्हें एक माह का समय दिया गया है। ऐसे हितग्राहियों की सूची उचित मूल्य की दुकानों पर चस्पा कर दी गई है और मोबाइल पर मैसेज भी भेज दिए गए हैं।
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हितग्राहियों को सूचित कर दिया गया है कि यदि वे सितंबर माह में भी खाद्यान्न लेने नहीं आते हैं तो यह मानकर उनके नाम हटा दिए जाएंगे कि उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर माह दी जाने वाली खाद्यान्न की सुविधा का लाभ नहीं चाहिए। अधिकारियों के अनुसार ऐसे नाम जो हटाए जाएंगे, उनके स्थान पर किसी अन्य पात्र परिवार का नाम सूची में शामिल कर पात्रता पर्ची जारी की जाएगी।