- महाराष्ट्र: ई-वाहन मालिकों को फायदा होगा क्योंकि चुकाया गया टोल वापस कर दिया जाएगा; निर्देश जारी किए गए हैं।

महाराष्ट्र: ई-वाहन मालिकों को फायदा होगा क्योंकि चुकाया गया टोल वापस कर दिया जाएगा; निर्देश जारी किए गए हैं।

विधानसभा स्पीकर ने साफ़ निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि ई-वाहनों को तुरंत टोल चार्ज से छूट दी जाए। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने यह भी आदेश दिया है कि इकट्ठा की गई रकम वापस की जाए।

महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुधवार को सदन में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहनों) को दी गई टोल छूट को 8 दिनों के भीतर लागू किया जाए।

उन्होंने यह भी आदेश दिया कि टोल छूट लागू होने के बाद भी अगर कोई टोल राशि ली गई है, तो उसे वाहन मालिकों को वापस किया जाए। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान संबंधित मुद्दे पर चर्चा करते हुए ये निर्देश दिए। स्पीकर के निर्देशों के बाद, विभाग ने अब रकम वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

विधायक शंकर जगताप ने मुद्दा उठाया
इस मामले पर मूल प्रश्न विधायक शंकर जगताप ने उठाया था। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने साफ़ तौर पर कहा कि चूंकि सरकार ने ई-वाहनों के लिए टोल छूट की घोषणा की है, इसलिए अब वह पीछे नहीं हट सकती। इसलिए, राज्य भर के सभी टोल प्लाजा को 8 दिनों के भीतर टोल लेना बंद करने के लिए साफ़ निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाएं - राहुल नार्वेकर
विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने आगे कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए, राज्य भर में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही, ई-वाहन चालकों की सुविधा के लिए मौजूदा स्टेशनों की क्षमता भी बढ़ाई जानी चाहिए।

मंत्री दादा भुसे ने आश्वासन दिया
इससे पहले, इस मुद्दे पर जवाब देते हुए, प्रभारी मंत्री दादा भुसे ने स्वीकार किया कि तकनीकी कारणों से टोल छूट को लागू करने में तीन महीने की देरी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सिस्टम में ज़रूरी सुधार जल्द ही किए जाएंगे।

विधानसभा में इस चर्चा के बाद, उम्मीद है कि राज्य में ई-वाहन उपयोगकर्ताओं को जल्द ही टोल छूट का सीधा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। विभाग स्पीकर द्वारा दिए गए कड़े निर्देशों के अनुसार इकट्ठा की गई रकम वापस करेगा।

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