- ओवैसी ने उमर खालिद और शरजील की ज़मानत खारिज होने के लिए कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहराया। जानिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा।

ओवैसी ने उमर खालिद और शरजील की ज़मानत खारिज होने के लिए कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहराया। जानिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा।

उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिका खारिज होने का ज़िक्र करते हुए, असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर ज़ोरदार हमला बोला। जानिए ओवैसी ने कांग्रेस को क्यों ज़िम्मेदार ठहराया।

AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के कड़े प्रावधानों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने UAPA में संशोधन में कांग्रेस की कथित भूमिका की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि जब पी. चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे, तब कांग्रेस ने UAPA में संशोधन किया था, जिसकी वजह से उमर खालिद और शरजील इमाम समेत कई विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक जेल में रखा जा रहा है।

UAPA को लेकर कांग्रेस पर निशाना
धुले में एक कार्यक्रम में बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने दो विचाराधीन आरोपियों को ज़मानत नहीं दी, और कोर्ट ने ज़मानत न देने के कारणों को भी साफ किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार के दौरान UAPA में संशोधन किया गया था, और इसमें आतंकवाद की परिभाषा शामिल की गई थी।"

UAPA की धारा 43D में क्या है?
ओवैसी ने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत न देने का आधार वही है जो उन्होंने खुद अपने लोकसभा भाषण में कहा था। UAPA की धारा 43D का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह बिना चार्जशीट के 180 दिनों तक हिरासत में रखने की इजाज़त देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रावधान के तहत अल्पसंख्यकों को ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक जेल में रखा जा रहा है।

सच और उम्मीद में बहुत बड़ा अंतर - ओवैसी
उन्होंने आगे कहा, "मैंने कहा था कि ज़मीनी हकीकत यह है कि सच और उम्मीद में बहुत बड़ा अंतर है। वर्दी वाला आदमी नफरत की भावना रखता है। मुस्लिम अल्पसंख्यक के अनुसार, यह एक सच्चाई है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि उन्हें 180 दिनों तक हिरासत में रखा जाएगा।"

ओवैसी ने यह बयान क्यों दिया?
गौरतलब है कि ओवैसी का यह बयान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद आया है। यह मामला 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे की साज़िश से जुड़ा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान को ज़मानत दे दी है।

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