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गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ फैसला 20 मई को
वाराणसी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-4, गाजीपुर, दुर्गेश कुमार की सांसदों और विधायकों के मामलों की विशेष अदालत जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के मामले में 20 मई को गैंगस्टर एक्ट के तहत फैसला आएगा। अंसारी को दो मामलों में आरोपी बनने के बाद गाजीपुर पुलिस ने 2009 में तीसरी बार उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया था। अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (आपराधिक) गाजीपुर, नीरज श्रीवास्तव ने कहा कि मुख्तार के वकील द्वारा लिखित दलीलें प्रस्तुत करने के साथ उसके खिलाफ मामले की सुनवाई पूरी हो गई।
रिकॉर्ड के अनुसार, मोहम्मदाबाद के एक मीर हसन ने 2009 में सोनू यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। पुलिस जांच के दौरान मुख्तार पर इस मामले में आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। मुख्तार 2009 में करंडा थाना क्षेत्र में हुए कपिलदेव सिंह हत्याकांड में भी आरोपी था। इस बीच, मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर अनुज कनौजिया की पत्नी रीना राय और उसके रिश्तेदार शिवरतन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों को मऊ पुलिस ने दो महीने पहले रंगदारी के एक मामले में झारखंड से गिरफ्तार किया था।
मार्च में झारखंड से गिरफ्तारी के बाद दोनों के खिलाफ जांच के दौरान ये तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि राय जबरन वसूली और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और अपने गिरोह को संचालित करने में कनौजिया की सहायता कर रहा था। कनौजिया मुख्तार का शार्प शूटर है। कनौजिया पर एक लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की गई थी।
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