- कार्यालय प्रमुख/ आहरण संवितरण अधिकारी संशोधन हेतु प्रकरण कोषालय को भिजवायें- कलेक्टर

-अपडेट एम्प्लाई डाटा विकल्प अंतर्गत जन्म दिनॉक, ज्वाइनिंग दिनांक एवं सेवा निवृत्ति दिनांक संशोधन की सुविधा कोषालय लॉगईन पर एक माह के लिये उपलब्ध भिण्ड। कलेक्टर श्री संजीव श्रीवास्तव ने समस्त कार्यालय प्रमुख/ आहरण एवं संवितरण अधिकारी जन्म दिनॉक, ज्वांइनिंग दिनॉक एवं सेवा निवृत्ति दिनॉक संशोधन हेतु प्रकरण जिला कोषालय भिण्ड को 10 मार्च 2024 तक भिजवाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने बताया कि आई.एफ.एम.आई.एस डाटा वेस में एस.एम. अंतर्गत कार्य सुविधा की दृष्टि से अपडेट एम्प्लाई डाटा विकल्प अंतर्गत केवल आई.एफ.एम.आई.एस सॉफ्टवेयर लिपिकीय त्रुटि को तत्काल सुधार के उद्देश्य से, पूर्व में दी गई सुविधा ( जन्म दिनॉक, ज्वांइनिंग दिनॉक) के साथ सेवा निवृत्ति दिनॉक संशोधन की सुविधा भी कोषालय लॉगईन पर एक माह के लिये उपलब्ध कराई गई है। उक्त अभिलेख में संशोधन के पूर्व सम्बंधित एम्प्लाई के सर्विस रिकार्ड अनुसार जॉच कर डेटा अपडेट कर अपडेट किया जावेंगा। जन्म तिथि में परिवर्तन सम्बंधी पूर्व के निर्देशों में किसी बदलाव के सम्बंध में कोई निर्देश नही है , यह केवल सक्षम रिकार्ड के अनुसार सॉफ्टवेयर पृविष्ट को सही करना है। उन्होने कहा कि यदि किसी डी.डी.ओ. द्वारा कार्यालयीन आदेश अनुसार पूर्व नियुक्ति दिनॉक या जन्म दिनॉक में परिवर्तन हेतु कोषालय को लिखा जावें तो सम्बंधित कार्यालय से विभागाध्यक्ष के माध्यम से सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ही आगामी कार्यवाही की जावें।

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