ग्वालियर ।विशेष न्यायाधीश ने 12 साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी शिवपाल उर्फ राहुल गुर्जर को विशेष न्यायालय ने दोषी पाते हुए तीन अलग-अलग धाराओं में 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर कुल ढाई हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। आरोपी ने जिस बालिका के साथ दुष्कर्म किया वह बालिका अपनी मां के साथ आरोपी के संरक्षण में रह रही थी। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी शिवपाल को पॉक्सो एक्ट की दो अलग-अलग धाराओं में पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई है। यह था मामलाः पीड़ित बालिका और उसकी मां आरोपी को जानती थी। पीड़ित की मां का उसके पति से झगड़ा होने पर वह अलग रहने लगी थी। इसके बाद वह आरोपी के साथ पिछले चार साल से रह रही थी। 22 मार्च 2023 को जब पीड़िता की मां अपनी बहन से मिलने गई थी तब उसकी बेटी और छोटा बेटा घर में अकेले थे। दोपहर 12 बजे आरोपी घर आया और वह उस बालिका को पकड़कर कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसकी मां लौटी और उसने उसे घटना की जानकारी दी तो वह पीड़िता को लेकर गोला का मंदिर थाने पहुंची जहां। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।