- उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

-सभी पक्षकारों से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा नैनीताल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार अपने महत्वपूर्ण फैसले में उत्तराखंड हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से दिये गये आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रतिवादियों से हलफनामा दायर करने को कहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 8 मई को एक न्यायिक आदेश जारी कर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट शिफ्टिंग के लिये एक महीने के अदंर भूमि की व्यवस्था करने के आदेश दिये थे। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को इस मामले में 7 जून तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा था। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इस निर्णय का विरोध कर रही है। बार एसोसिएशन की ओर से उच्च न्यायालय के आदेश को विशेष अपील के जरिए से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ में इस मामले में आज सुनवाई की। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। पीठ ने सभी पक्षकारों से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले में सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से न्यायिक आदेश का विरोध किया गया था। स्थगनादेश की खबर मिलते ही उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है।

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