- 'खालिद और शरजील इमाम को जमानत मिल गई...', दिल्ली दंगों के आरोपियों को कोर्ट से राहत न मिलने पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा?

'खालिद और शरजील इमाम को जमानत मिल गई...', दिल्ली दंगों के आरोपियों को कोर्ट से राहत न मिलने पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया, जबकि पांच अन्य आरोपियों को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं, जिस पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "अगर आप आज का अखबार देखें, तो सुप्रीम कोर्ट ने एमटेक ग्रुप के पूर्व चेयरमैन को जमानत दे दी, जो 16 महीने से जेल में थे। कैलाश रामचंदानी, जो ID ब्लास्ट केस का सामना कर रहे थे, उन्हें भी जमानत मिल गई। हालांकि, शरजील इमाम और उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली।"

खालिद और शरजील को जमानत न मिलने पर ओवैसी का बयान
  हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "यह हैरानी और चौंकाने वाली बात है कि इन दोनों लोगों, उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं मिली है।" सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी।

उमर और शरजील के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि उमर और शरजील इस मामले में एक साल तक जमानत याचिका दायर नहीं कर सकते। यह फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और NV अंजानिया की बेंच ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को आरोपी और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा कि अगर एक साल के अंदर ट्रायल पूरा नहीं होता है, तो आरोपी निचली अदालत में नई जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।

कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को अपनी बहन की शादी के लिए 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने अंतरिम रिहाई के साथ कुछ कड़ी शर्तें भी लगाई थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि उमर खालिद सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और सिर्फ परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों से ही मिल पाएंगे। इसके अलावा, उन्हें 29 दिसंबर की शाम तक सरेंडर करने के लिए कहा गया था।

उमर और शरजील पर ये आरोप हैं:

दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। उन पर फरवरी 2020 में दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़काने की साज़िश रचने का आरोप है। उनके खिलाफ UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया है। खालिद के साथ, शरजील इमाम और कई अन्य लोग भी इस मामले में सह-साज़िशकर्ता होने के आरोपी हैं। दिल्ली दंगों में कई लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे।

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