- यौन शोषण के आरोपों पर अविमुक्तेश्वरानंद का बयान, कहा, "शिकायतकर्ता खुद एक हिस्ट्री-शीटर ​​है।"

यौन शोषण के आरोपों पर अविमुक्तेश्वरानंद का बयान, कहा,

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है और कहा है कि शिकायत करने वाला खुद एक हिस्ट्रीशीटर है।

ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खबरों में हैं। ADJ रेप और POCSO स्पेशल कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अपने ऊपर लगे आरोपों पर पहला रिएक्शन सामने आया है।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा?
अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों के बारे में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, "कोर्ट का अपना प्रोसेस होता है। कोर्ट ने शिकायत दर्ज कर ली है और शिकायत दर्ज होने के बाद इसकी जांच करेगी। हमने कोर्ट को बताया है कि यह केस फर्जी है। आशुतोष नाम का एक व्यक्ति (शिकायतकर्ता) उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला पुलिस स्टेशन में हिस्ट्रीशीटर के तौर पर रजिस्टर्ड है। कई लोग खुद पीड़ित हैं और कहते हैं कि उसने (आशुतोष पांडे) उनके खिलाफ भी झूठे केस दर्ज कराए हैं। हमारे खिलाफ आरोप एक ऐसे व्यक्ति के शिष्य ने लगाए हैं जो खुद को जगद्गुरु कहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सनातन धर्म को बाहरी लोगों से नहीं, बल्कि अंदर से खतरा है, जो हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते हैं, जो शंकराचार्य नाम की संस्था को खत्म करना चाहते हैं।"

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, "कोर्ट का प्रोसेस यह है कि शिकायत दर्ज होने के बाद जांच की जाती है। हमने कोर्ट को इस मनगढ़ंत मामले के बारे में बताया है जो कोर्ट के सामने लाया गया है। POCSO एक्ट की धारा 22 में यह प्रावधान है कि अगर कोई मनगढ़ंत मामला लाता है, तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। इसीलिए हम कोर्ट गए हैं। अब जब मामला दर्ज हो गया है, तो जांच की जाएगी। इससे यह पता चलेगा कि कहानी सच है या झूठ।"

शिकायतकर्ता आशुतोष पांडे का बयान भी जारी किया गया है।
इस मामले में शिकायतकर्ता आशुतोष पांडे का बयान भी जारी किया गया है। उन्होंने कहा, "आज कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद जैसे जघन्य अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है, और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए जारी किया गया है। पहली नज़र में हमें न्याय मिला है। अविमुक्तेश्वरानंद छोटे बच्चों के साथ अश्लील हरकतें और यौन अपराध करता था। FIR दर्ज करने के अलावा, कोर्ट ने हमारे दिए गए सबूतों की जांच का भी आदेश दिया है।

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