- 'गलतफहमी में दिया गया बयान': राहुल गांधी ने कोर्ट में लिखित माफ़ीनामा सौंपा; मामला शिवराज चौहान के बेटे कार्तिकेय से जुड़ा है।

'गलतफहमी में दिया गया बयान': राहुल गांधी ने कोर्ट में लिखित माफ़ीनामा सौंपा; मामला शिवराज चौहान के बेटे कार्तिकेय से जुड़ा है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 2018 की एक चुनावी रैली में शिवराज चौहान के बेटे, कार्तिकेय सिंह चौहान के बारे में एक बयान दिया था। अब उन्होंने इस मामले में हाई कोर्ट में लिखित माफ़ीनामा सौंपा है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ख़िलाफ़ मानहानि के मामले में जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। गांधी ने हाई कोर्ट में एक लिखित अर्ज़ी देकर अपने बयान पर खेद जताया है और कहा है कि यह बयान गलतफहमी की वजह से दिया गया था।

**शिवराज के बेटे की मानहानि से जुड़ा मामला**
हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल कर रहे हैं, ने गांधी की खेद जताने वाली अर्ज़ी पर सुनवाई के लिए गुरुवार का दिन तय किया है। यह मामला मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है।

**राहुल गांधी ने खेद जताया**
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान गांधी ने अपने बयान पर खेद जताया। अर्ज़ी में कहा गया कि उनकी टिप्पणी शिकायतकर्ता के ख़िलाफ़ नहीं थी। शिकायतकर्ता की ओर से वकील संकल्प कोचर पेश हुए। इस मामले में आगे की सुनवाई आज होनी है।

**2018 की चुनावी रैली में दिया गया बयान**
कार्तिकेय ने भोपाल की MP-MLA कोर्ट में गांधी के ख़िलाफ़ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 2018 में झाबुआ में एक चुनावी रैली के दौरान, राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स लीक का ज़िक्र करते हुए शिकायतकर्ता का नाम लिया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा।

**राहुल गांधी को समन जारी**
मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया था। इसके बाद कांग्रेस नेता ने मानहानि के मामले और कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया।

**मंगलवार को भी हुई सुनवाई**
कार्यवाही के दौरान, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निचली अदालत के रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके दौरान याचिकाकर्ता की ओर से निचली अदालत के रिकॉर्ड हाई कोर्ट के सामने पेश किए गए। इसके बाद, सिंगल बेंच ने बुधवार, 24 जून को अर्ज़ी पर सुनवाई करने का निर्देश दिया।


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