- 7 वर्ष पुराने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

दतिया । जिला अपर सत्र न्यायाधीश सेवढ़ा विश्वनाथ शर्मा ने करीब सात वर्ष पुराने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले में पैरवी कर्ता अतिरिक्त लोक अभियोजक रवि शर्मा (वकील) एवं पीएल सोनी (वकील) ने बताया कि 14 नबंबर 2015 की रात गांव भगुवापुरा में पीड़िता जब घर पर अकेली थी तो डॉ पंकज धाकड़ जो कि घटना के वक्त एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था ने घर आकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता के ससुर जो घटना के वक्त खेत में पानी देने गए थे। वह टॉर्च लेने के लिए देर रात घर लौटे तो उन्होंने आवाज सुनी। दरवाजा खुलवाया तो अंदर आरोपी पंकज था। जो धक्का देकर सेवढ़ा की ओर भाग गया। बाद में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की।
वही आरोपी पंकज धाकड़ घटना के दौरान अपने मामा के यहां रह रहा था और पीड़िता के पति और ससुर घर पर नहीं थे तभी वह रात में उसके घर घुस आया। जिसके बाद उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी को घटना का दोषी पाते हुएदस का सश्रम कारावास और दस हज़ार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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