- ‎फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून, गृह स‎चिव ने ‎दिया आश्वासन

‎फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन कानून, गृह स‎चिव ने ‎दिया आश्वासन


-सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच हुई सुलह, ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील


नई दिल्ली । हिट एंड रन कानून ‎फिलहाल लागू नहीं होगा, इसे जब भी लागू करेंगे तो संगठन से चर्चा की जाएगी। इस तरह के आश्वासन के साथ केन्द्रीय गृह स‎चिव ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इस तरह से ‎हिट एंड रन केस के लिए नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच हुई बातचीत सफल बताई जा रही है। इधर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा है कि ट्रक ड्राइवर अपनी हड़ताल वापस लें और काम पर लौट आएं। ट्रांसपोर्ट संगठन ने देशभर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है।

 

Truck Drivers Protest: Government And All India Motor Transport Appeal To  Return To Work Over Hit And Run Law ड्राइवर्स यूनियन और सरकार में बन गई  बात, फिलहाल लागू नहीं होगा हिट

 सरकार की तरफ से संगठन को आश्वसान दिया गया है कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा की जाएगी। इसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। देशभर में मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट-एंड-रन केस के मामलों के लिए नए कानून का विरोध हो रहा है। देशभर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं और नए कानून को लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं।

 

Truck Drivers Protest: Government And All India Motor Transport Appeal To  Return To Work Over Hit And Run Law ड्राइवर्स यूनियन और सरकार में बन गई  बात, फिलहाल लागू नहीं होगा हिट

इसको लेकर मंगलवार शाम को गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रासंपोर्ट संगठन की बैठक हुई। बैठक में आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हो गया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन मलकीत सिंह बल ने बताया कि 106 (2) जिसमें 10 साल की सजा है और जुर्माना है, वह कानून लागू नहीं होने देंगे। सभी संगठन की चिंता लेकर हम भारत सरकार के पास पहुंचे। नए कानून में जो 10 साल की सजा और जुर्माना, अभी लागू नहीं है। हम ड्राइवरों को आश्वासन दिलाते हैं कि यह कानून लागू नहीं होने देंगे। हमने अपील की है कि हड़ताल वापस हो। सभी ड्राइवर अपने वाहनों पर वापस लौटें। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी मुलाकात और बातचीत हुई, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे मसलों का समाधान हो गया है। नए कानून लागू नहीं हुए हैं। कानून को लागू करने से पहले ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से सलाह मशवरा किया जाएगा। 

ये भी जानिए..........

Truck Drivers Protest: Government And All India Motor Transport Appeal To  Return To Work Over Hit And Run Law ड्राइवर्स यूनियन और सरकार में बन गई  बात, फिलहाल लागू नहीं होगा हिट

- कोहरे के कारण नहीं ‎दिखा टैंकर, कार घुसने से एक की मौत, 4 गंभीर

उधर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से दस साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई है। ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है। इसे लागू करने से पहले एआईएमटीसी से चर्चा करेंगे और इसके बाद ये लागू किया जाएगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने कहा ‎कि आप सिर्फ ड्राइवर नहीं हैं, हमारे सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आपको किसी असुविधा का सामना करना पड़े। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दस साल की सजा और जुर्माने कानून को फिलहाल रोक दिया है। 

Truck Drivers Protest: Government And All India Motor Transport Appeal To  Return To Work Over Hit And Run Law ड्राइवर्स यूनियन और सरकार में बन गई  बात, फिलहाल लागू नहीं होगा हिट

Comments About This News :

खबरें और भी हैं...!

वीडियो

देश

इंफ़ोग्राफ़िक

दुनिया

Tag