- पेंशन के लिए महिला, बच्चों को नामित कर सकेगी

पेंशन के लिए महिला, बच्चों को नामित कर सकेगी


नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने हाल ही में संशोधन किया है। इस संशोधन के पश्चात पेंशन से जुड़े मामले में महिला कर्मचारी अपना फैसला स्वयं कर सकेगी। किसी भी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन पत्नी या पति को मिलती थी। यदि महिला सरकारी कर्मचारी है। तो वह अपने बच्चों को पेंशन के लिए नामित कर सकेगी। 

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पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सचिव बी श्रीनिवास ने इस संशोधन की जानकारी देते हुए कहा, यह सभी महिला कर्मचारियों के मामले में लागू होगा। महिलाओं के तलाक, घरेलू हिंसा के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। महिला कर्मचारी अब अपनी फैमिली पेंशन को बच्चों के नाम ट्रांसफर करने के लिए लिखित में आवेदन करेगी। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा नामित पति, या बच्चों को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। सरकार की इस निर्णय से महिलाओं और उसके बच्चों को एक बड़ी सुरक्षा प्राप्त हुई है। 
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