- 'घड़ी' चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल; शरद पवार गुट ने दायर की है याचिका

'घड़ी' चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल; शरद पवार गुट ने दायर की है याचिका

अजित पवार गुट का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कहा कि पार्टी के कुछ उम्मीदवारों ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिद्वंद्वी गुट ने 'घड़ी' चुनाव चिन्ह पर कब्जा करने के लिए यह याचिका दायर की है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की उस याचिका पर 24 अक्टूबर को सुनवाई करेगा, जिसमें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के 'घड़ी' चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई है। मामले को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। मंगलवार को शरद पवार गुट की ओर से पेश वकील ने पीठ को सूचित किया कि मामले को 22 अक्टूबर को ही सूचीबद्ध किया जाना था, लेकिन वाद सूची में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसके बाद पीठ ने इसे 24 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

शरद गुट के वकील ने कहा कि याचिका में एनसीपी के दोनों गुटों को 'घड़ी' चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने कहा, "हमने पहले इस मुद्दे पर एक विस्तृत आदेश पारित किया था... यह एक तरह का सहमति आदेश था।" इस पर शरद पवार गुट के वकील ने दावा किया कि अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट शीर्ष अदालत के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है।

अजित पवार गुट की वकालत कर रहे वकील ने कहा कि पार्टी के कुछ उम्मीदवारों ने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिद्वंद्वी गुट ने 'घड़ी' चुनाव चिन्ह पर कब्जा करने के लिए यह याचिका दायर की है। पीठ ने कहा कि वह 24 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगी। पीठ ने अजित गुट से तब तक जवाब देने को कहा है। दरअसल, शरद पवार ने चुनाव आयोग के 6 फरवरी के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसके तहत अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता दी गई थी।

आयोग ने अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को एनसीपी का 'घड़ी' चुनाव चिन्ह भी आवंटित किया था। शीर्ष अदालत ने 19 मार्च को शरद पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) नाम का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी और उसे चुनाव चिन्ह 'तुरही बजाता व्यक्ति' आवंटित किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट की याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें अजित पवार गुट को चुनाव में 'घड़ी' चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने का अनुरोध किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि अजित पवार गुट राजनीतिक लाभ के लिए शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।

शरद पवार ने कांग्रेस से निष्कासन के बाद 1999 में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पूर्ण संगमा और तारिक अनवर के साथ मिलकर एनसीपी की स्थापना की थी। जुलाई 2023 में अजित पवार ने एनसीपी में बगावत कर दी और पार्टी के अधिकांश विधायकों के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली भाजपा-शिवसेना सरकार में शामिल हो गए।

Comments About This News :

खबरें और भी हैं...!

वीडियो

देश

इंफ़ोग्राफ़िक

दुनिया

Tag