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राहुल की सदस्यता रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका खारिज
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगा दी है। अदालत ने याचिका को सुनने से ही मना कर दिया।
बता दें कि केरल की रहने वाली आभा मुरलीधरन ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देकर यह याचिका दाखिल की थी। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, आप कौन हैं? क्या आपकी सदस्यता रद्द हुई है? गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। इसकी वजह से उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है।
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