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हाईकोर्ट से महिला पत्रकार भावना किशोर को मिली अंतरिम जमानत
नई दिल्ली। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से एक निजी टीवी चैनल की पत्रकार भावना किशोर को जमानत मिल गई है। भावना किशोर पंजाब में अपने चैनल के लिए रिपोर्टिंग के लिए गई थीं, वहां कथित दुर्घटना के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। पंजाब पुलिस द्वारा उन्हें हिरासत में लिए जाने को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने चिंता व्यक्त की और उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की थी।
गिल्ड ने शनिवार को एक बयान जारी करके कहा कि महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी के बिना एक पुलिसकर्मी उन्हें एक कार में ले गया, जो कानून के खिलाफ है। साथ ही इस बयान में कहा गया है कि लुधियाना पुलिस थाने में रिपोर्टर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी कुछ ज्यादा और अनुचित जल्दबाजी वाली प्रतीत होती है। गिल्ड ने पंजाब सरकार से पत्रकार को रिहा करने और अपनी पुलिस को स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करने का निर्देश देने का आग्रह किया।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया सहित कई संगठनों ने रिपोर्टर, उनके कैमरापर्सन और उनकी कार के चालक की गिरफ्तारी की निंदा की है। पीसीआई ने रिपोर्टर की गिरफ्तारी को एक पत्रकार के अधिकारों पर ज़बरदस्त हमला करार दिया।
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