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नेशनल लोक अदालत में बिजली कंपनी को मिले साढ़े 5 करोड़
इन्दौर / मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के नेशनल लोक अदालत में 3038 प्रकरण निराकृत हुए। नियमानुसार करीब 94 लाख रुपए की छूट उपभोक्ताओं, प्रकरणों के निराकरण पर दी गई है। बता दें कि बिजली कंपनी की ओर से लोक अदालत में समझौता होने वाले प्रकरण में 50 हजार तक के जुर्माने वाले प्रकरण शामिल किए गए थे।
लोक अदालत के दौरान कंपनी के साढ़े पांच करोड़ रुपए के प्रकरणों का समाधान हुआ है। बिजली कंपनी ने मालवा-निमाड़ क्षेत्र के 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों पर बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया गया। इसमें निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट प्रदान की गई।
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