- मारपीट के मामले में एक एक वर्ष का कारावास व एक एक हजार रुपये का जुर्माना

मारपीट के मामले में एक एक वर्ष का कारावास व एक एक हजार रुपये का जुर्माना

भिण्ड। मारपीट वाले प्रकरण में फरियादी रामलोचन दीक्षित जो रामकुमार त्रिपाठी पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष का ड्राइवर था। उसकी रिपोर्ट पर आलमपुर के रामनाजर उर्फ प्रेमनारायण पुत्र शिवचरण महाजन, अमित पुत्र रामनजर, प्रलोक उर्फ मोनू  पुत्र रामनजर महाजन, गजेंद्र सिंह पुत्र देवसिंह चौहान, रामबाबू इटोरिया पुत्र रामसेवक इटोरिया निवासी गण बार्ड नम्बर 5 आलमपुर थाना आलमपुर जिला भिंड को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सारिका भाटी लहार ने फैसला सुनाते हुए आरोपीयो को एक-एक वर्ष का कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दंडित किया गया है। इस प्रकरण में पैरवी कर्ता मनोज कुमार गुप्ता ,सहायक लोक अभियोजक अधिकारी लहार रहे।

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