भिण्ड । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधान-सभा निर्वाचन 2023 में 17 नबम्बर को होने वाले आम निर्वाचन में मतदान करने के लिये सभी फेक्ट्री, प्रतिष्ठानों, दुकान एवं ऐसे ही व्यवसायिक संस्थानों, कर्मचारी, श्रमिकों और कार्यरत अन्य लोगो को संवैतनिक अवकाश देना होंगा।
निर्वाचन आयोग के निर्दश पर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिला श्रम अधिकारी, खाद्य निरीक्षक और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि मतदान दिवस 17 नबम्बर के दिन निजी संस्थानों, कंपनी/फेक्ट्री आदि कार्यरत अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को संवैतनिक अवकाश दिया जाना सुनिश्चित करायें।