रायपुर,। छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने 31 दिसंबर को नववर्ष के कार्यक्रमों में रात 12 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति न देने की मांग कर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। समिति ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि गत वर्ष 2022 में जिस प्रकार पूरे प्रदेश के लिए 31 दिसंबर की रात ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति अचानक दी गई थी वैसी अनुमति इस वर्ष ना दे। क्योंकि इसकी आड़ में देर रात तक तेज आवाज से ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाते हैं, असहनीय ध्वनि प्रदूषण होता है।
बता दें कि बीते साल छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अचानक, अज्ञात कारणों से 30 दिसंबर 2022 को पत्र जारी कर 31 दिसंबर 2022 की रात के लिए 10 से अर्धरात्रि 12 बजे तक लाउडस्पीकर की अनुमति जारी की थी। जिसकी आड़ में देर रात तक पूरे शहर में अलग-अलग स्थानों में होटल पार्टी इत्यादी में ध्वनि प्रदूषण किया गया कई स्थानों में लॉ एंड आर्डर भी बिगड़। समिति ने मुख्य सचिव को लिखा है कि ध्वनि (विनियमन और नियंत्रण) नियमों के तहत इस प्रकार की अनुमति सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक या किसी उत्सव के लिए दी जा सकती है।
समिति ने पत्र में आशंका व्यक्त की है कि इस वर्ष भी 31 दिसंबर के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा छूट दी जाएगी, जिसका दुरुपयोग कर देर रात तक तेज ध्वनि में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाए जाएंगे। इसलिए इस वर्ष 31 दिसंबर के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी अनुमति रात 10 बजे से अर्धरात्रि 12 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति न ही दी जावे तथा सुनिश्चित किया जावे की पूरे प्रदेश में किसी भी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण न हो।