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ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, सीजेआई ने कहा हाईकोर्ट जाए
नई दिल्ली,। ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें हिंदू पक्ष को मस्जिद के सीलबंद तहखाने के अंदर पूजा करने की अनुमति दी गई थी। मस्जिद समिति ने कल रात शीर्ष अदालत के वेकेशन रजिस्ट्रार से संपर्क किया, और आदेश के 7 घंटे के अंदर वाराणसी प्रशासन द्वारा रातोंरात इसके कार्यान्वयन के कारण तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।
मुस्लिम पक्ष की कानूनी टीम ने गुरुवार सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन रजिस्ट्रार से संपर्क कर वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया ताकि वह कानूनी उपाय तलाश सके। रजिस्ट्रार ने सुबह 4 बजे भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सामने दस्तावेज रखे। कागजात देखने के बाद सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष से किसी भी तरह की राहत के लिए मामले का उल्लेख इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष करने को कहा।
बता दें कि वाराणसी की अदालत ने प्रशासन से ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में सात दिनों में पूजा बहाली की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। प्रशासन ने सात घंटे में ही सब काम पूरा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर पत्र के अनुसार, मस्जिद कमिटी ने कहा कि प्रशासन के पास इस कार्य को जल्दबाजी और रात के अंधेरे में करने का कोई कारण नहीं था। क्योंकि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश उन्हें आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए एक सप्ताह का समय पहले ही दिया जा चुका था। मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि प्रशासन हिंदू याचिकाकर्ताओं के साथ मिला हुआ है।
इस बीच, हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक नोटिस दायर किया जाएगा।
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