- केजरीवाल के सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज, यह कार्यपालिका का मामला

नई दिल्ली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ये राजनीतिक मामला है, जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता। इसकारण इसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। अदालत ने पूछा कि क्या कोई कानूनी बाध्यता है, जिसके तहत केजरीवाल को हिरासत में आने के बाद सीएम पद से हटाना जरुरी है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को विचार कर दखल देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये सब कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, उन्हें करने दीजिए। ये राजनीतिकद मामला है। शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से जेल से सरकार चलाने को लेकर विवाद बना हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा था कि केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते। एलजी सक्सेना ने कहा था कि मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी।

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