- केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली दूसरी याचिका भी खारिज

नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित शराब घोटले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली दूसरी जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले पर कहा कि कभी कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने के लिए दाखिल दूसरी याचिका को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले भी कोर्ट इस तरह की याचिका को खारिज कर चुका है। कोर्ट का कहना है कि इस तरह का न्यायिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही है। उपराज्यपाल किसी भी तरह का फैसला लेने में सक्षम है। कोर्ट का कहा है कि इस मामले में उपराज्यपाल या राष्ट्रपति ही फैसला लेने में सक्षम होते है। कोर्ट ने ऐसे स्थिति में कोई भी आदेश देने से इन्कार कर दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह उपराज्यपाल के पास जाकर इस मामले में गुहार लगाएंगे। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हाईकोर्ट मे याचिका दायर की गई है। इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने तीन अप्रैल को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के वकीलों के पास आज तक का ही समय है, जब वो लिखित में दलील दे सकते है। ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के चीफ की याचिका पर हाई कोर्ट की ओर से आदेश आज जारी हो सकता है।

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