- आचार संहिता के संबंध में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत

भोपाल लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में देश भर में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। लोकसभा क्षेत्र मुरैना में विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा दिनांक 9 अप्रेल, 2024 को भजापा प्रत्याशी के पक्ष में धोगापुरा में चुनावी सभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर के पक्ष में वोट मांग कर आचार संहिता का उल्लंघन किया है जिसकी शिकायत मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा पत्र क्रमांक 501/24 दिनांक 20 अप्रेल, 2024 को की गई थी जिसके संबंध में कार्यवाही अपेक्षित है, शिकायत की प्रति चुनाव आयोग को संलग्न की गई है। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जे.पी. धनोपिया ने एक अन्य शिकायत के साथ चुनाव आयोग को सौंपी शिकायत में कहा है कि मुरैना लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार द्वारा की गई थी जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर द्वारा कलेक्टर मुरैना को भेजी गई रिपोर्ट क्रमांक 866 दिनांक 18 अप्रेल, 2024 में उल्लेखित किया है कि 9.4.2024 को होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित ही नहीं हुआ है शिकायत प्रमाणित नहीं हुई है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि दिनांक 9 अप्रेल, 2024 को मुरैना संसदीय क्षेत्र अन्तर्गत धोगापुरा में होली मिलन के नाम पर आयोजित चुनावी आमसभा का वीडियों, शिकायत के साथ चुनाव आयोग को प्रेषित किया गया है उसी वीडियों से स्क्रीन शाट के माध्यम से दो फोटोग्राफ संलग्न किए जा रहे है जिसमें स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्यक्रम दिनांक 9 अप्रेल, को ही धोगापुरा में आयेाजित हुआ है जिसमें भाजपा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर भी उपस्थित रहे है । धनोपिया ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि लोकसभा क्षेत्र मुरैना अन्तर्गत दिनांक 9 अप्रेल, 2024 को मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर जो कि संवैधानिक पद पर नियुक्त है के द्वारा भजापा प्रत्याशी के पक्ष में धोगापुरा में चुनावी सभा को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी शिव मंगल सिंह तोमर के पक्ष में वोट मांगे गए है के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर द्वारा कलेक्टर मुरैना को भेजी गई रिपोर्ट क्रमांक 866 दिनांक 18 अप्रेल, 2024 गलत एवं कूट रचित रिपोर्ट है जबकि घटना के संबंध में वीडियों एवं छायाचित्र प्रेषित है इसलिए अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जावे।

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