- धर्म परिवर्तन के लिए दवाब बनाने के मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

बेलगावी कर्नाटक में 28 वर्षीय महिला की निजी तस्वीरों का उपयोग करके उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। वहीं, महिला पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। इस मामले में सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान रफीक और उसकी पत्नी के रूप में हुई, जो उसके साथ यौन गतिविधियों में लिप्त था। बेलगावी के पुलिस अधीक्षक भीमाशंकर एस गुलेद ने कहा, अप्रैल 2024 में आरोपी ने पीड़िता को पांच बार नमाज पढ़ने, बुर्का पहनने और कुमकुम न पहनने के लिए मजबूर किया।आरोपी रफीक ने उससे अपने पति को तलाक देने और इस्लाम धर्म अपनाकर उनके साथ रहने के लिए कहा और धमकी दी कि अगर महिला ने ऐसा नहीं किया तो उसकी निजी तस्वीरों को दुनिया से उजागर कर दिया जाएगा। पुलिस ने कहा कि आरोपी पर कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम, आईटी कानून की संबंधित धाराओं, एससी/एसटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न, अपहरण और आपराधिक धमकी शामिल हैं। पुलिस ने जानकारी दी कि आगे की जांच चल रही है। करके उसे इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर करने के आरोप में एक जोड़े और पांच अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी की पहचान रफीक और उसकी पत्नी के रूप में हुई, जो उसके साथ यौन गतिविधियों में लिप्त था। पुलिस ने कहा कि फिर उसने उसकी अंतरंग तस्वीरें ले लीं, जिनका इस्तेमाल वह उसे इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए करता था। पुलिस के अनुसार, पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ उसका यौन उत्पीड़न किया और उसे बुर्का पहनने और माथे पर कुमकुम नहीं लगाने के लिए मजबूर किया गया है। तीनों एक साथ रह रहे थे और 2023 में उसके पति रफीक ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और उसे इस्लाम में परिवर्तित करने की मांग की।

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