- (मुरैना) सार्वजनिक सभाओं एवं लाउड स्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध

मुरैना । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित अस्थाना ने मुरैना-श्योपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 7 मई को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से मतदान संपन्न कराने तथा लोक शांति व लोक सुरक्षा बनाए रखने के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। जिसके तहत मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान संपन्न होने तक मतदान, निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित सार्वजनिक सभाओं और राजनैतिक प्रचार के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र में 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने एवं अवैध जमाव पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे के पूर्व से मतदान संपन्न होने तक निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी प्रचार अभियान नहीं किया जाएगा। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान तथा अन्य अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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