- भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर रेरा द्वारा प्रमोटर्स पर 18.82 लाख रूपए का जुर्मा

ना रायपुर (ईएमएस)। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर रेरा द्वारा रियल स्टेस्ट प्रोजेक्ट्स प्रमोटर्स पर 18.82 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब है कि भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-4 (2) (1) (D) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में आबंटितियों से प्राप्त राशि एवं उपयोग रेरा विनिर्दिष्ट खाते के माध्यम से नियमानुसार करना अनिवार्य है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जिन पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें व्ही.आई.पी.सिटी. सेक्टर-01 एक्सटेंशन, व्हीआई पी.सिटी, सेक्टर-02, व्ही. आई पी. सिटी, सेक्टर-01, व्ही.आई.पी सिटी सेक्टर-01 एक्सटेंशन, व्ही.आई.पी.सिटी, सेक्टर-04 ग्राम-सड्डू, जिला-रायपुर (छ.ग.) के प्रमोटर्स-आर पी इन्फ्राटेक प्रा.लि. द्वारा श्री राकेश पाण्डेय, पता-व्ही.आई.पी. सिटी, ग्राम सड्डू, जिला-रायपुर (छ.ग.) द्वारा छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन क्रमाक PCGRERA230618000304, PCGRERA270618000353, PCGRERA230618000310, PCGRERA260618000341, PCGRERA 260618000330 के माध्यम से वर्ष 2018 में पंजीकृत कराया गया है।

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