- स्कूल के बगल से शराब ठेका हटवाने छात्र पहुंचा हाईकोर्ट, अब आया फैसला

कोर्ट ने 31 मार्च 2025 के बाद शराब ठेके का नवीनीकरण नहीं करने का दिया आदेश । शराब ठेके नियम के अनुसार स्कूल, धार्मिक स्थलों से कम से कम पचास मीटर की दूरी पर होना चाहिए लेकिन उत्तरप्रदेश के कानपुर में एक स्कूल के बगल में शराब की दुकान है। जिसके वहां छात्रों पर बुरा असर पड़ रहा था। इसको लेकर एलकेजी का एक छात्र शराब के ठेके के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया। पांच वर्षीय इस छात्र ने अपने स्कूल के बगल से ठेके को हटवाने के लिए कानूनी जंग लड़ी, जिसमें अब चार महीने बाद हाईकोर्ट ने उसके हक में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कानपुर के आबकारी विभाग को आदेश दिया है कि 31 मार्च 2025 के बाद स्कूल के बगल में स्थित शराब के ठेके का रिन्यूअल ना किया जाए। कानपुर के आजाद नगर में रहने वाले एलकेजी के छात्र अर्थव दीक्षित ने हाईकोर्ट में अपने वकील आशुतोष शर्मा द्वारा एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें छात्र अर्थव ने कहा था कि उसका घर और स्कूल पास-पास है। वहीं, बगल में एक देसी शराब की दुकान भी है। रोज आते-जाते उसके सामने से गुजरना पड़ता है, जहां शराब पीने वालों को भीड़ लगी रहती है और उनकी हरकतों से परेशानी होती है। स्कूल में पढ़ाई करते समय भी शराब पीने वाले लोगों की छवि सामने आ जाती है। चूंकि, ये रोज का काम है इसलिए इस ठेके को यहां से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाए, जिससे बच्चों पर इसका गलत असर ना पड़े। हाईकोर्ट में याचिका से पहले छात्र ने अपने पिता द्वारा कानपुर के डीएम, आबकारी विभाग और यूपी के सीएम योगी के पोर्टल पर भी इसकी शिकायत कर चुका था, लेकिन आबकारी विभाग में शराब का ठेका हटाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ठेका पिछले 30 सालों से वहां पर चल रहा है जबकि छात्र का स्कूल 2019 में वहां पर खोला गया है। इसके बाद छात्र ने अपने वकील द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की जिसको लेकर कई महीने से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हाल ही में हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग से इसको लेकर जवाब-तलब भी किया था। छात्र के वकील ने यह जानकारी दी है कि हाईकोर्ट ने याचिका पर फैसला देते हुए कानपुर आबकारी विभाग को आदेश दिया है कि अब इस ठेके का नवीनीकरण नहीं होगा। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि जब स्कूल के बगल में ठेका चल रहा था तो इसका हर साल नवीनीकरण कैसे हो रहा था, जबकि नियम है कि किसी भी मंदिर, अस्पताल और स्कूल के बगल में 50 मीटर के दायरे में कोई भी ठेका नहीं चलेगा। फिलहाल, 31 मार्च 2025 के बाद इस ठेके का कोई नवीनीकरण नहीं होगा और आने वाले समय में स्कूल के बगल से शराब ठेका हटा लिया जाएगा।

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