बता दें कि बीजेपी के स्थानीय नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर बेंगलुरु में 2018 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए चार अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को 20 फरवरी को जमानत दी थी। मुकदमा दर्ज कराने वाले विजय मिश्र के वकील का कहना है कि यदि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो राहुल गांधी को दो साल की सजा हो सकती है। हालांकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी थी।