UP News: एक भाई ने हत्यारे को आजीवन कारावास दिलाने की साजिश में अपने चचेरे भाई को जिंदा जला दिया। कोर्ट ने हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला छह साल बाद आया।
उत्तर प्रदेश के राजपत्र में एफटीसी द्वितीय के न्यायाधीश भूले राम ने छह साल पहले अपने चचेरे भाई को घर में जिंदा दफनाने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद उसे जज के पास ले जाया गया और जेल भेज दिया गया।
घटना करहल थाना क्षेत्र के नगला डंबर गांव की है। गांव निवासी निधि 30 मई 2018 को दोपहर एक बजे अपने घर की छत पर सो रही थी। तभी उसके चाचा का बेटा जो पुलिसकर्मी है, वहां आया। उसने निधि पर केरोसिन डाला। उसने उसे आग लगा दी। निधि चिल्लाई तो कारीगर पड़ोसियों से मिलकर वहां से भाग गया।
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खेत में काम कर रहे परिजनों को सूचना मिली कि निधि घर के आंगन में मिली और निधि कमरों में मिली तो उसे सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान निधि की मौत हो गई। निधि के भाई संदीप ने वकील, वकील की मां राजनश्री, पत्नी जसमती देवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दरोगा को जेल भेज दिया। जांच के बाद पुजारी की मां राजनश्री और पत्नी जसमती देवी की सहमति से उनका नाम नीचे दी गई सूची से हटा दिया गया। पुजारी को दोषी करार दिए जाने के बाद उसके खिलाफ मामला अपॉस्टिल कोर्ट में भेज दिया गया।
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मामले की सुनवाई एफटीसी द्वितीय न्यायाधीश भूले राम की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक समेत नौ गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। आरोपों के आधार पर वकील को निधि की हत्या का दोषी पाया गया। एफटीसी द्वितीय न्यायाधीश भूले राम ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सफी के पिता ने मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर निधि का मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया, जब सफी अस्पताल में गंभीर हालत में थी।
निधि ने अपने बयान में कहा कि वह वास्तव में निर्दोष है। घटना के बारे में उसने बताया कि उसके चाचा का बेटा पुदीने का दीवाना है। वह एक दिन उसके पास आया। उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने अपनी गलत हरकतें बंद नहीं कीं तो वह उसे जान से मार देगा। जब उसने उससे अपने मॉडल के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए कहा, तो उसने बार-बार शिकायत दर्ज करने की कोशिश की। उसने मांग की कि मूर्तिकार को उसके अपराध के लिए दंडित किया जाना चाहिए।