- लड़की अपने माता-पिता के साथ यह कहकर चली गई थी, 'मुझे कुछ खिला दिया गया था, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ...' लड़के ने याचिका दायर कर दावा किया था कि वह उसकी पत्नी है

लड़की अपने माता-पिता के साथ यह कहकर चली गई थी, 'मुझे कुछ खिला दिया गया था, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ...' लड़के ने याचिका दायर कर दावा किया था कि वह उसकी पत्नी है

मध्य प्रदेश के ग्वालियर कोर्ट में एक युवक ने याचिका दायर कर मांग की थी कि उसकी पत्नी को उसके माता-पिता ने जबरन बंधक बनाकर रखा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने युवती से पूछा कि वह कहां रहना चाहती है और इसके साथ ही मामला खत्म हो गया।

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में बुधवार को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई। मुरैना निवासी व्यवसायी गगन मित्तल ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसकी पत्नी को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है, उसे मुक्त कराकर याचिकाकर्ता को सौंपा जाए।

 याचिका में कहा गया था कि युवती ने आर्य समाज मंदिर में याचिकाकर्ता से विवाह किया था। युवती के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने युवती को बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया। बुधवार को याचिका की सुनवाई के दौरान युवती को हाईकोर्ट में पेश किया गया तो उसने याचिकाकर्ता के दावों को सिरे से खारिज कर दिया।

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लड़की ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता उस स्कूल के प्रिंसिपल का दोस्त है, जहां वह पढ़ाती है। एक टूर के दौरान उसकी दोस्ती लड़की से हुई थी। लड़के ने उसे कुछ खाने को दिया और उसके बाद क्या हुआ, उसे नहीं पता। जब कोर्ट ने पूछा कि लड़की किसके साथ रहना चाहती है, तो लड़की ने कहा कि वह अपने माता-पिता के साथ रहना चाहती है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।

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