हाथरस । पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में माॅनीटरिंग सेल तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित 1 अभियुक्त को 2 वर्ष का कारावास व 5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।पुलिस के मुताबिक थाना चन्दपा पर पंजीकृत मुकद्दमा धारा 23 गैंगस्टर एक्ट बनाम शमशाद पुत्र शब्बीर उर्फ चुन्ना निवासी मौहल्ला व्यापारियान
कस्वा जहांगीरपुर, जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर में अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। गैंगस्टर एक्ट के अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्त को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में मानिटरिंग सेल द्वारा अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई।
जिसके परिणामस्वरुप न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 2 द्वारा उक्त गैंगस्टर के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त शमशाद पुत्र शब्बीर उर्फ चुन्ना को धारा 23 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 2 वर्ष के कारावास तथा पाँच हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।